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श्रम

निबंधन की प्रक्रिया-

योग्यता:-

1> आवेदक 18-60 वर्ष की आयु वर्ग का हो।

2> पूर्व मे मजदूरी कम से कम 90 दिन किया हो।

शुल्क:-

1> 10 रुपये निबंधन शुल्क।

2> 100 रुपये वार्षिक अंसदान।

आवश्यक दस्तावेज:-

1> 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।

2> आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रती।

3> आवेदक के बैंक पासबूक की छायाप्रती।

4> 90 दिन कार्य किए जाने संबंधी नियोजन प्रमाण पत्र।

5> नॉमिनी का आधार कार्ड की छायाप्रती।

 

1> सेफ़्टी किट योजना-निबंधित लाभूक को एक ब्रांडेड हेलमेट एवं एक जोड़ी सेफ़्टी जूते क्रय  करने के लिए 1000 रूपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते मे डी0 बी0 टी0 किया जाएगा। लाभूक के द्वारा राशि प्राप्त होने के 3 माह के            भीतर सामग्री क्रय किए जाने संबंधी स्वघोसना श्रम कार्यालय मे जामा किया जाना अनिवार्य होगा।

2> श्रमिक औज़ार सहायता योजना-

  • निबंधित श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
  • निर्माण कार्य मे संलग्न श्रमिक जैसे राज मिस्त्री, कार्पेंटर, आदि प्रकार के ट्रेड के लभूकों को योजना का लाभ देय होगा।
  • लाभूक द्वारा किसी ट्रेड का औज़ार किट प्राप्त नहीं किया गया हो।
  • निबंधन के तीन माह उपरांत योजनांतर्गत लाभ देय।

3> साइकिल सहायता योजना:-

  • आयु 18-45 वर्ष
  • एक वर्ष से बोर्ड के सदस्य रहे हो तथा अगले वर्ष का अपना अंसदान जामा कर दिया हो।

4> मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना:-

  • निबंधित लभूकों के दो संतानों के लिए द्वितया श्रेणी या 45 प्रतिशत अंको के साथ उतिर्ण किया हो।

5> समेकित आम आदमी बीमा योजना:-

  • सभी निबंधित लभूक।

6> झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना:-

  • सभी 18-60 वर्ष के निबधित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
  • दुर्घटना मे मृत्यु-500000 रुपये का अनुदान
  • दुर्घटना मे पूर्ण अपंगता-300000 रुपये का अनुदान
  • दुर्घटना मे आंशिक अपंगता – 200000 रुपये का अनुदान
  • सामान्य मृत्यु – 100000 रूपये का अनुदान

7> चिकित्सा सहायता:-

  • पाँच या उससे अधिक कार्य दिवसो तक अस्पताल मे भर्ती रहने पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अधिकतम 40 कार्य दिवस के समतुल्य।

8> चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना:-

  • गंभीर बीमारी की स्थिति मे जिला अस्तरीय मेडिकल बोर्ड की अनुसंसा पर लाभ देय।

9> मातृत्व प्रसुविधा योजना:-

  • निबंधित महिला लभूक के प्रथम दो प्रसूति के लिए 15000 रुपये की सहायता राशि।

10> अंत्येष्टि सहायता योजना:-

  • निबंधित लाभूक के मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु नामित वैध आश्रित को 10000 रुपये का भुगतान।

11> निसक्त्ता पेन्सन योजन:-

  • वैसे निबंधित लाभूक जो पक्षाघात, कुष्ट, यक्ष्मा, दुर्घटना के कारण अस्थायी रूप से अशक्त हो 1000 प्रतिमाह देय एवं एकमुस्त राशि 10000 रुपये का भुगतान।

12> पेन्सन योजना:-

  • तीन वर्षो तक बोर्ड मे अंशदान किया हो, 60 वर्ष की समाप्ती पर 1000 रुपये प्रतिमाह पेन्सन के रूप मे दिया जाता है।

13> पारिवारिक पेन्सन योजना:-

  • पेन्सन भोगी की मृत्यु की अवस्था मे परिवार के सदस्यो को पेन्सन राशि के 50 प्रतिशत या 500 रुपये अधिकतम का भुगतान।

14> अनाथ पेन्सन योजना:-

  • पारिवारिक पेन्सन धारी की मृत्यु होने पर परिवारिक पेन्सन की दर से देय होगा तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के बीच सामान रूप से विभाजित होगा।

15> विवाह सहायता योजना:-

  • निबंधित लाभूक के पाँच वर्षो तक लगातार अंशदान करने पर दो संतानों/महिला सदस्यो के विवाह हेतु 30000 रुपये की सहायता।

अधिक जानकारी हेतु अंचल मे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं जिला मे श्रम अधीक्षक से संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन निबंधन sharamdhan.jharkhand.gov.in साइट पर करे।

 

असंगठित कर्मकार के निबंधन की प्रक्रिया:-

योग्यता:-

  • 18-59 आयु वर्ग के स्वनियोजित कर्मकार।
  • ढाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हो।
  • झारखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मे निबंधीत ना हो।

शुल्क:- निशुल्क।

आवश्यक दस्तावेज:-

  • 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रती।
  • आवेदक के बैंक पासबूक की छायाप्रती।
  • नॉमिनी का आधार कार्ड की छायाप्रती।

असंगठित कर्मकारों को देय लाभ:-

  • झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना- निबंधीत असंगठित कर्मकार की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 50000 रुपये सामान्य मृत्यु पर एवं 100000 रुपये दुर्घटना मे मृत्यु होने की स्थिति मे सहायता अनुदान दिया जाएगा।
  • अंत्येस्टी सहायता योजना- निबंधीत असंगठित कर्मकार की मृत्यु होने की स्थिति पर उसके आश्रित को 15000 रुपये एवं कार्य के दौरान दुर्घटना या व्यवसायजनित रोग से मृत्यु होने पर 25000 रुपये सहायता अनुदान दिया जाएगा। आवेदन के साथ निबंधन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर एफ0आई0आर0/पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

 

  • मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना-
क्रम संख्या कक्षावार विवरण वार्षिक छात्रवृति
छात्र छात्रा
1 कक्षा 1-4 तक 250 रुपये 250 रुपये
2 कक्षा 5-8 तक 500 रुपये 950 रुपये
3 कक्षा 9 वी 700 रुपये 1100 रुपये
4 कक्षा 10 वी 1400 रुपये 1800 रुपये
5 कक्षा 11-12 तक 3000 रुपये 3400 रुपये
6 उच्च शिक्षा गैर तकनीकी एवं गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रम 4000 रुपये 4000 रुपये
7 इंजीनियरिंग एवं मेडिकल मे अध्यायनरत 8000 रुपये 8000 रुपये

 

  • कौशल उन्नयन योजना – निबंधित असंगठित कर्मकार स्वय या उनके प्रथम दो पुत्र/पुत्री के रुचि एवं योग्यता के अनुसार झारखंड कौशल विकाश मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • चिकित्सा सहायता योजना – निबंधित महिला असंगठित कर्मकार के प्रथम दो प्रसूतियों के लिए प्रति प्रशूती 15000 रुपये की दर से भुगतान।

अधिक जानकारी हेतु अंचल मे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं जिला मे श्रम अधीक्षक से संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन निबंधन sharamdhan.jharkhand.gov.in साइट पर करे।