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खाद्य सुरक्षा

अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, सिमडेगा।

(खाद्य सुरक्षा शाखा)

खाद्य सुरक्षा प्रशासन सिमडेगा,स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,झारखण्ड के अधीन कार्य करता है। तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रधिकरण FSSAI द्वारा खाद्य पदार्थ की स्वच्छता एवं गुणवता की निगरानी कि जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी परन्तु पूर्ण रूप 2011 में कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्य कार्य नियमों को बनाना खाद्य व्यवसायी को लाईसेंस देना ,खाद्य पदार्थो की मानको का जाँच करना नियमित अकेक्षण करना, खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरूक्ता फैलाना, अभिलेख एवं डाटा बनाए रखना तथा सरकार को अद्यतन करना है।

जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा परिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रण करने के लिए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,सिमडेगा, अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा को खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करते है। अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी फेल नमूने को प्रतिवेदन को जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता-सह-न्याय निर्णयन पदाधिकारी,सिमडेगा को भेजते है। उपायुक्त, सिमडेगा खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रतिवेदन का समीक्षा कर खाद्य सुरक्षा को प्रभावी ठंग से लागु करने हेतु दिशा निर्देश देते है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को लागु करने हेतु खाद्य सुरक्षा कार्यालय द्वारा नमूना संग्रहण, निरीक्षण एवं छापामारी,अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन निर्गत करना फोस्टेक ट्रेनिंग तथा हाईजिन रेटिंग भी किया जाता है।

 

  • इसके अधीन यदि कोई खाद्य व्यवसायेवता अवमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री करता है तो उसे 5 लाख तक का अर्थदण्ड हो सकता है। मिथ्या छाप खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर 3 लाख तक का अर्थदण्ड का प्रावधान है। बिना लाईसेंस के खाद्य कारोबार संचालन करने पर 6 माह का जेल एवं 1 लाख रूपये तक का अर्थदण्ड हो सकता है। असुरक्षित खाद्य पदार्थाें की बिक्री करने पर 6 माह से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

 

  • वर्ष 2019-20 में कुल 27 खाद्य नमूने का जाँच राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला ,नामकूम भेजा गया था जिसमें 6 नमूने असुरक्षित, 3 नमूने अवमानक तथा 2 नमूने मिथ्या छाप वाले पाये गये। जिसमें अवमानक एवं मिथ्या छाप वाले खाद्य कारोबारी पर अपर समाहर्ता-सह-न्याय निर्णयन पदाधिकारी द्वारा 68,000/- रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किये गये है।

 

  • वर्ष 2020-21 में अभी तक जाँच रिपोर्ट में 6 खाद्य नमूने असफल पाये गये है जिसमें 1 नमूने असुरक्षित, 3 नमूने मिथ्या छाप, 1-नमूने अवमानक तथा 1 नमूने अवमानक एवं मिथ्या छाप पाया गया।

 

  • कुल 87 खाद्य व्यवसायवेता को फोस्टेक का ट्रेनिंग वर्ष 2019-20 में दिया गया।

 

  • वर्तमान में कुल 807 FSSAI रजिस्टर्ड खाद्य व्यवसायकर्ता जिला में अवस्थित है

 

  • वर्तमान में जिला में कुल 75 FSSAI अनुज्ञप्तिधारी खाद्य व्यवसायवेता है।

 

  • हाईजिन रेटिंग एजेन्सी द्वारा जिला में 10 खाद्य व्यवसायवेता के प्रतिष्ठानों का हाईजिन रेटिंग किया गया जिसमें एक खाद्य प्रतिष्ठान को 5 स्टार,1 को 4 स्टार तथा 5 को 3 स्टार का सर्टिफीकेट प्रदान किया गया।

 

  • निरीक्षण एवं छापामारी के क्रम में अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी,सिमडेगा के द्वारा वर्ष 2020-21 में 92,500 रूपये तथा वर्ष 2021-22 में 3,06,000 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया