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नियोजन एवं प्रशिक्षण

नियोजनालय की पृष्टभूमि:-

सन् 1948 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International labour organization) के अभिसमय संख्या 88 में नियोजनालय के द्वारा बेरोजगार युवक/युवतियों को निःशुल्क सार्वजनिक एवं संरक्षित सुविधा देकर विभिन्न सेवाओं में उन्हें नियोजित करने संबंधी सुझाव दिया गया है। उपरोक्त उद्धेश्य की पूर्ति हेतु पी0 शिवराव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण एवं नियोजन सेवा संगठन समिति का गठन किया गया और समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आलोक में विभाग के कार्यो में अनुसंधान, व्यवसायिक मार्ग दर्शन और नियोजन बाजार सूचना को जोड़ा गया है।

शिवराव समिति के सुझावों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने The Employment Exchange (Compulsory Notification Of Vacancies), Act 1959 पारित किया। इसके नियम 1960 में बनाये गये। यह अधिनियम 01 मई-1960 से पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के तहत देश में स्थापित नियोजनालयों के क्षेत्राधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी एवं निजी क्षेत्र (जिनमें 25 या 25 से अधिक व्यक्ति नियोजित है) के नियोजकों को स्थानीय नियोजनालय में रिक्तियाँ अधिसुचित करना अनिवार्य है, साथ ही नियोजकों को अपने स्थापना से सबंधित सभी कर्मचारियों का त्रैमासिक विवरणी (E.R-1) स्थानीय नियोजनालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

नियोजनालय को पारदर्षी एवं सुगम बनाने के उद्धेश्य से दिनांक 13 जनवरी 2014 से नियोजनालय के सभी कार्य online कर दिया गया है, जिससे नियोजकों एवं बेरोजगार युवक/युवतियों को नियोजनालय की सभी सुविधा घर बैठे प्राप्त हो सके। अब नियोजकों एवं बेरोजगार युवक/युवतियाँ अपने आप कहीं से भी नियोजनालय में निबंधन करा कर झारखण्ड में कही भी लगने वाले रोजगार मेला एवं भत्र्ती कैम्प की जानकारी SMS & Email के माध्यम से ले सकते हैं एवं उसमें भाग ले सकते हैं। (विभागीय पोर्टल:- https://rojgar.jharkhand.gov.in)

नियोजनालय में निबंधन संबंधी जानकारी:-

वर्तमान में जिला नियोजनालय, सिमडेगा में 5062 लोग निबंधित हैं। जिनमें महिलाओं की सं० 2239 तथा पुरुषों की संख्या 2823 है।
इस कार्यालय में जिले के सभी षिक्षित बेरोजगार जिनकी उम्रसीमा 18 से 40 के बीच है, अपना निबंधन करवा सकते हैं।

प्रक्रिया:-

1. कार्यालय में आकर किसी भी कार्य दिवस को निबंधन किया जा सकता है। यह पूर्णतः निःषुल्क है।

2. स्वयं के द्वारा online- https://rojgar.jharkhand.gov.in पर जा कर भी निबंधन की प्रक्रिया की जा सकती है।

आवश्यक कागजात:-

1. मार्कषीट का छायाप्रति।
2. आधार कार्ड का छायाप्रति।
3. जाति प्रमाण-पत्र का छायाप्रति।
4. अवासीय प्रमाण-पत्र का छायाप्रति।
5. एक पासपोर्ट साईज फाॅटो।

कार्यालय में कार्यरत कैरियर सेन्टर:-

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए कैरियर स्टडी योजना के तहत एक लाईब्रेरी स्थापित एवं कार्यरत है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता परिक्षाओं के लिए बहुपयोगी पुस्तके/दैनिक समाचार पत्र/हिन्दी एवं अग्रेंजी रोजगार समाचार/ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/प्रतियोगिता परीक्षाओं से सम्बंधित पत्रिकाएं उपलब्ध है।

माॅडल कैरियर सेन्टर की स्थापना:-

झारखण्ड सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2018-2019 में जिला नियोजनालय, सिमडेगा़ में माॅडल कैरियर सेन्टर प्रारम्भ किया जाना है। सेन्टर में विशेषज्ञ कैरियर कांउन्सेलर के द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवसायिक मार्गदर्शन योजना की शुरूवात की जाएगी। इस योजना के तहत स्थानीय युवक-युवतियों एवं बेरोजगारों को तकनिकी के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध सभांवनाओं का बताया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण और काॅन्सेलिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह सेन्टर नेशनल कैरियर से जुड़ा होगा एवं बेरोजगारों का यहाॅं से देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त होगी।
इस सेन्टर बाजार में उपलब्ध कुशल मानव श्रम शक्ति (स्कील मैन पावर) का आकलन कर सरकार को अपना प्रतिवेदन देगी। यह सेन्टर माॅंग पक्ष (डिमान्ड साइड) और आपूर्ति पक्ष (सप्लाई साइड) की दूरी को व्यवसायिक मार्ग दर्शन स्कील्ड एवं जाॅब मैचिंग के आधार पर दूर को करने का भी कार्य करेगी।

 

 

क्र0सं0 संस्थान का नाम फाईल
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